
प्रभारी सम्पादक एम सलीम खान की रिपोर्ट
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के लिए बीता सोमवार बुरा रहा,इस दिन कोर्ट से उनको दोहरा झटका लगा है, एक ओर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सात साल की जेल की सजा सुनाते हुए आठ लाख रुपए जुर्माना लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की याचिका इलाहबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, इस फैसले के बाद आज़म के रामपुर पब्लिक स्कूल पर अब ताला लटकना तय है,
आज़म खां के मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के लीज रद्द करने वाले फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी , इसके बाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 21 में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की डबल खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के लीज को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है, मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रखा था,
रामपुर जनपद में तत्तकालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जमीन 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद अली ट्रस्ट को दि थी, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार आते ही उस जमीन की लीज रद्द कर दी गई, इसके बाद यहां संचालित हो रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया, लेकिन जौहर ट्रस्ट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके निर्देश पर इस मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी।

