आज़म खान की पत्नी तंजीम फातमा रामपुर जेल से बाहर आई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों की सजा पर रोक लगाने के बाद स्वीकार की जमानत याचिका

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एम सलीम खान ब्यूरो

रामपुर उत्तर प्रदेश – आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान की सजा पर रोक लगाने के बाद तीनों की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी, राज्य सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को रामपुर जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है, उन्हें बीती 24 – 05- 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद कारागार प्रशासन की कागज़ी कारवाई पूरी होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, तंजीम को जेल से लेने के जेल के बाहर दर्जनों लोग जमा हो गए थे, जैसे ही उन्होंने जेल के मुख्य द्वार से कदम बाहर रखा उनके शुभचिंतकों में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ गई।

आज़म की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जेल में बंद थी, जिसके बाद 24 म ई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंजाम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को इस मामले में जमानत मिल गई थी, इससे पूर्व सोमवार को डाक्टर तंजीम के वकील ने हाईकोर्ट के आदेश को एमपी एमएलए अदालत में दाखिल कराया था, और बेल बांड भी भर दिए थे।

उनकी रिहाई की खबर मंगलवार को भी मिली थी, लेकिन उनके परवाने में कुछ कमी बाकी रह गई थी, जिसके चलते उनकी रिहाई को रोक दिया गया था,, उनके शुभचिंतकों ने मंगलवार को जेल के बाहर डेरा डाल दिया था, लेकिन जानकारी मिलने पर उन्हें मायूस होना पड़ा था।

रामपुर के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 में आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान के दो जन्म प्रमाण पत्रों होने के मामले में कोतवाली सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था,इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आज़म खान पत्नी तंजीम फातिमा समेत अब्दुल्ला आज़म को 7-7 साल की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।

जिसके बाद आज़म खान को सीतापुर जेल बेटे को हरदोई जेल और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को रामपुर जेल में निरुद्ध किया गया था,इस मामले में तीनों ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जनवरी में इस याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था, इसके बाद आज़म परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया और 24/05/2024 को उच्च न्यायालय ने तीनों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दे दी थी।


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