बड़ी ख़बर_सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल को दी जमानत_ED की दलीलें खारिज

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दिल्ली – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने महज 5 मिनट तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है. उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. जमानत को लेकर दिए गए आदेश में कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर रोक नहीं लगाई है. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना और न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया है।पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद सात मई को कहा था कि वह अंतिम जमानत पर आगे की सुनवाई गुरुवार या अगले सप्ताह पूरी होने पर कोई आदेश पारित करेगी। राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बाबेजा की विशेष अदालत ने सात मई को ही उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 20 मई तक बढ़ाने का आदेश पारित किया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में ही इसका संकेत दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.


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