मौलाना तौकीर रज़ा खान पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, जारी किया गिरफतार वारंट, दारोगा के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश

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बरेली दंगे के मुख्य आरोपी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान को कोर्ट ने 13 मार्च तक गिरफ़्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है, मौलाना के खिलाफ एन बी डब्ल्यू वारंट जारी किया गया है, रज़ा को गिरफ्तार करने का आदेश अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक प्रथम संदीप सिंह को दिया है,

गौरतलब है कि अदालत ने बरेली में 2010 में हुए दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए मौलाना तौकीर रजा खान 11 मार्च यानी बीते रोज पेश होने के आदेश दिए थे, ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले एडीजे प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने रज़ा को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं,

कोर्ट के आदेश के बाद दो बार समन तामील कराने गई पुलिस बैरिग लौट आईं, रविवार को भी पुलिस उनके बरेली स्थित आवास पर पहुंची थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में घर से ताला लगा होने और मौलाना तौकीर के दिल्ली होने का उल्लेख किया है, साथ ही बताया कि तौकीर रजा खान परिवार सहित फरार चल रहे हैं,बता दें कि मौलाना तौकीर के केस को प्रेमनगर थाने के इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी देख रहे हैं, लेकिन आज अदालत ने उनके खिलाफ भी दंडात्मक और विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि इंस्पेक्टर ने मौलाना रज़ा को समन तामील नहीं कराएं थे।

संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट


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