दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी तीन दिन की अंतरिम जमानत

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एम सलीम खान ब्यूरो

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तीन दिनों की अतिरम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए राहत भरी खबर है, अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना मनीष सिसोदिया के लिए शुभ संकेत बन गया, उनके जेल से बाहर का बंदोबस्त हो गया है, हाईकोर्ट की ओर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तीन दिनों की अतिरम जमानत मिल गई है।

बीते सोमवार को आप पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं आला नेताओं को उस वक्त एक बेहद खुशी मिली जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सूबे के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को तीन दिन की जमानत दे दी।

ईडी निदेशालय द्वारा मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था, राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल परिवार में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में प्रतिभाग करने के लिए जमानत याचिका दायर की थी।सोमवार को कोर्ट ने परिवार के शादी समारोह में प्रतिभाग करने के लिए सिसोदिया को तीन दिनों की अतिरम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

सोमवार की देर शाम रिहा हुए सिसोदिया

जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन जेल में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में करीब शाम के छह बज गए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया जेल से ठीक 6.25 बजे बाहर आएं, और अपने स्वयजनो से मिले, जिसके बाद सिसोदिया सीधे अपने घर की ओर निकल गये, माना जा रहा है कि सिसोदिया आज अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह बात भी कही जा रही है,कि मनीष सिसोदिया संजय सिंह और पार्टी के आला नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।


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