
कानपुर यूपी- सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिश्तेदारों के घर ईडी ने छामा मारा है, बृहस्पतिवार की सुबह करीब 6 गाडियां से ईडी के अफसरों ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की,
सभी लोगों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए, यहां बता दें कि इरफान सोलंकी इस वक्त महाराज गंज जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ 14 मार्च को आगजनी और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फैसला आया है , सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान अरशद और उनके पिता स्व हाजी मुस्ताक के पुराने घर पर ईडी ने छापा मारी की है, सुबह छह ईडी अफसर अर्धसैनिक बल के साथ विधायक के घर पहुंचे, इरफान के घर की बालकनी पर महिला अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है, सभी लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, अर्धसैनिक बल ने मकान को घेर लिया, किसी को भी बाहर य अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जांच चल रही है।
कर्नलगंज थाने के उपनिरीक्षक ने दर्ज कराई रिपोर्ट
कर्नलगंज थाने के दरोगा आनंद कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान 2 जनवरी 2017 को सोलंकी,बटी सेंगर और रोहित वर्मा उर्फ मोटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि ईदगाह कालोनी के ब्लांक नंबर 26 पर हैंडपंप की बोरिंग कराईं जा रही थी, वहां लगे बैनर पर लिखा हुआ था कि यह कार्य सपा विधायक इरफान सोलंकी द्वारा कराया जा रहा है, उसी क्षेत्र में दो अन्य हैंडपंप पार्क नंबर दो और कामता प्रसाद गुप्ता के मकान के सामने लगावाए गए थे, चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन कर यह काम वोटरों को लुभाने के लिए किया गया, इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बुधवार को बताया था कि अदालत में जिराह के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि मामले में एक साक्षी कामता प्रसाद गुप्ता भी है,एफ आई आर में इसका उल्लेख होने के बाद भी विवेचक ने उसे अभियोजन साक्षी नहीं बनाया है, इसलिए अभियोजन की तरह से उसकी गवाही के लिए अर्जी दी गई थी।
एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से भी यह अर्जी खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई गई है, एमपी एमएलए विचारण कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस बात से अवगत कराया गया तो अगली तारीख लगा दी गई, इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि उच्च न्यायालय में सिर्फ अर्जी दी गई है, उच्च न्यायालय ने इस बारे में कोई आदेश नहीं दिया है, फिर भी अभियोजन फैसले को विलंबित करना चाह रहा है।
संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट

