गैंगस्टर एक्ट मे म ऊ विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त मिली जमानत

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दिल्ली – (एम सलीम खान संवाददाता) सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तरप्रदेश के म ऊ विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है, बशर्ते अदालत ने कुछ शर्तों के साथ अब्बास अंसारी को जमानत दी है इसके साथ ही विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं और 6 सप्ताह में जमानत की शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत अब्बास अंसारी पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल अभियोजन पक्ष की ओर से जताई गई आशंकाओं और अब्बास अंसारी के आचरण को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत दी जाती है हालांकि अदालत ने साफ कर दिया है कि अब्बास अंसारी को नियमित जमानत मिल सकती है या नहीं इस पर फैसला उनके आचरण की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।

अदालत की शर्तों पर अब्बास अंसारी दी गई जमानत के बाद विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तों भी शामिल की गई है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब्बास अंसारी लखनऊ स्थित सरकारी आवास में रहेंगे और वह अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने से पहले जिला प्रशासन के अफसरों और अदालत को सूचित करेंगे कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश न छोड़ने की नसीहत दी है और आदेश दिया है कि अब्बास अंसारी अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर बाहर कोई भी बयान नहीं देंगे।


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