नन्हे हाथों में जनहित याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचा मासूम बच्चा सरकार से जवाब तलब यह है मामला

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उत्तर प्रदेश – अगर सरकार और प्रशासन अपकी किसी जनहित बात को गंभीरता से नहीं लेती है तो आप न्यायपालिका का रुख अख्तियार करते हैं। जहां से आपको न्याय मिलने का पूरा भरोसा होता है। यहां आपकी बात को गंभीरता से सुना भी जाता है और उस पर अमल करने के लिए सरकार और प्रशासन को चेताया भी जाता। कुछ ऐसी एक मिसाल एक मासूम बच्चे ने उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पेश की है। स्कूल की बगल में स्थित शराब के ठेके बाहर नशे में चूर होकर हुड़दंग मचाने वाले शराबियों से तंग आएं एकलजी में पढ़ने वाले एक 5 साल के मासूम बच्चे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मदद की गूहार लगाईं है, हाईकोर्ट ने मासूम बच्चे की याचिका को स्वीकार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी तलब कर लिया है। उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि स्कूल की बगल में शराब के ठेके का नवीनीकरण हार साल कैसे किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है , अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को करेगी, सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया गया।

दरअसल यह सारा माजरा कानपुर नगर में चूड़ियां घर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले से जुड़ा हुआ है, पांच साल का अथर्व दीक्षित आजाद नगर मोहल्ले में स्थित सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल में एकलजी का छात्र है, स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है।

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नियम अनुसार सरकारी ठेका दिन में 10 बजे के बाद ही खुलना चाहिए, लेकिन अक्सर ठेका सुबह सात बजे से ही शराबियों के लिए खोल दिया जाता है और वहां शराबियों का हूजूम लग जाता है,लोग शराब के नशे में चूर होकर जमकर हो हल्ला मचाया करते हैं, स्कूल के साथ ही यहां घानी आबादी की बस्ती भी है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, पांच साल के मासूम अथर्व दीक्षित शराबियों के इस हुड़दंग से न सिर्फ परेशान होता बल्कि उसे रास्ते में डर भी लगता था, अर्थव के कहने पर उसके परिजनों ने कानपुर के आला अफसरों से इसकी शिकायत और यूपी सरकार तक शिकायत पहुंचाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, दलील दी गई है कि यह स्कूल साल 2019 में खोला गया है जबकि शराब का ठेका करीबन 30 साल पुराना है,इस पर अथर्व ने अपने परिवार वालों से मदद लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।

हाईकोर्ट में अथर्व दीक्षित की जनहित याचिका पर जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलील दी गई कि शराब का ठेका पुराना है जबकि स्कूल कुछ सालों पहले ही शुरू किया गया है, इस पर अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा कि स्कूल खुलने के बाद साल दर साल शराब के ठेके का नवीनीकरण आखिकार कैसे होता है, अथर्व के अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के मुताबिक इस मामले में 13 मार्च को फ्रेश केस के तौर पर सुनवाई होगी।

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संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट


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