दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का, नोटिस चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट नेहा गोयल कोर्ट में पेश तलब किया – यह पूरा मामला

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हरियाणा/सोनीपत -(एम सलीम खान ब्यूरो) दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा हुआ है, हरियाणा के सोनीपत की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं, दर असल यमुना के पानी में ज़हर वाले दावे को लेकर अरविंद केजरीवाल की दिक्कते बड गई है, हरियाणा के सोनीपत की एक कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया को उनके इस बयान पर नोटिस जारी किया है और उन्हें 17 फरवरी को अदालत में तलब किया है, चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत ने सोनीपत के राय वाटर सर्विस डिवीजन के एक इंजीनियर द्वारा दायर शिकायत पर दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया है, अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है इस नोटिस में कहा गया है कि इस मामले में कुछ कहना है तो उन्हें सुनवाई की आगमी तिथि पर व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने के निर्देश दिए जाते हैं अगर केजरीवाल अगली सुनवाई की नियमित तिथि को अदालत में पेश नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है और आगे की अदालती कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी, इससे एक दिन पूर्व हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राज्य सरकार केजरीवाल के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज कराएगी।

गैरजिम्मेदाराना बयान दिया

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गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और हरियाणा के लोगों में खौफ फैलाने वाला गैरजिम्मेदाराना बयान दिया है और हरियाणा सरकार उनके विरुद्ध सोनीपत में चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाने जा रही है यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बी एन एस एस की धारा 223, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 और भारतीय न्याय संहिता बी एन एस की धारा 353 और 356 के तहत दर्ज कराई गई है।

पढ़े क्या है पूरा मामला

दर असल अरविंद केजरीवाल ने बिना किसी साक्ष्य सलग्न किए हुए आरोप लगाकर झूठ बोला कि यमुना में जहर के दावा पर कांग्रेस को लपटते हुआ कहा दावा किया था कि कांग्रेस जहर मिलकर पानी हरियाणा भेज रही है बी एन एस एस की धारा 223 के तहत निर्धारित प्रावधानों के तहत चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट नेहा गोयल द्वारा अपराध का संज्ञान लेते से पूर्व आरोपी को सुनवाई का मौका दिया जाता है, केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी में जहर मिलकर दिल्ली भेज रहे हैं जिसके अगर लोग मरे तो वो आम आदमी पार्टी को दोषी करार दे सकें और राजनीतिक अवसर प्रदान हो सकें क्या इससे घिनौना कुछ ओर हो सकता है, केजरीवाल ने कहा था कि पानी में जहर मिलाया जा रहा है उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी साफ नहीं किया जा सकता है, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत से क्षेत्रों में वाटर सप्लाई को रोकना पड रहा है।

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