कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को आदेश शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपे

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कलकत्ता- सदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है, कोर्ट ने बंगाल सरकार को आज 4.30 बजे तक शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है, अदालत ने बीते मंगलवार को को भी यही आदेश जारी किया था, हालांकि इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से साफ इंकार कर दिया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल आदेश लागू करने का निर्देश दिया है।

बंगाल सीआईडी को अवमानना नोटिस ईडी ने शेख शाहजहां को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कटेम्ट आफ कोर्ट की अर्जी लगाई है, ईडी की पेटिशन पर ही हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश बंगाल पुलिस को दिया था , लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई के सुपुर्द नहीं किया जा,इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमप भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बंगाल सरकार सीआईडी को अवामानना नोटिस जारी किया है, और दो हफ्ते में जवाब तलब किया है।

पुलिस आरोपी शेख को बचा रही-कोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि पुलिस की भूमिका इस मामले में ठीक नहीं है,वह आरोपी को बचा रही है,यह स्पष्ट किया गया था इसके बावजूद कल शाम 4.30 बजे तक कस्टडी सीबीआई को हैड ओवर नहीं की गई,ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ याचिका दायर करना इस अदालत के आदेश पर रोक नहीं है, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के राज्य पुनर्गठन को हमारे आदर्श की जानकारी दी थी, लेकिन आदेश को लागू करने में जानबूझकर देरी करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है,ऐसे में हमारे आदेश को तब तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता,जब तक सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका का निपटारा न कर दे, हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है कि किसी भी आदेश को सिर्फ इस वजह से लंबित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऊपरी अदालत में याचिका दायर की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शेख शाहजहां मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को सिरे से ठुकरा दिया है, कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में तारीख मुकर्रर देंगी, सीजेआई तय करेंगे कि इस मामले में सुनवाई कब होगी, मामले में तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष रखा गया था, जस्टिस खन्ना ने उन्हें सईजईआ बैच के सामने इसका जिक्र करने को कहा, जस्टिस खन्ना ने तत्काल सुनवाई से साफ इंकार कर दिया और कहा कि सीजेआई तारीख मुकर्रर करेंगे।

संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट


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