राज्य में अक्टूबर में सम्पन्न नहीं हो पाएंगे निकाय चुनाव सरकार ने दाखिल किया हाईकोर्ट में हलफनामा

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नैनीताल – उत्तराखंड में आम निकाय चुनावों को लेकर मचे बवाल के बीच एक ओर बड़ी खबर सामने आई है, सत्तारूढ़ भाजपा को छोड़कर निकाय चुनावों की आस लगाए बैठे अन्य राजनीतिक दलों को सरकार ने फिर बढ़ा झटका दिया है,दर असल राज्य सरकार ने बीते कुछ दिनों पहले ही नगर निगम और नगर पालिकाओं सहित नगर पंचायतों के प्रशंसकों का कार्यकाल तीन महीने के और बढ़ा दिया था जिसके बाद विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार 25 अक्टूबर तक स्थानीय निकाय चुनावों को सम्पन्न करने की सभी तैयारियां को पूरा कर लेगी।

 

वहीं राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नये सिरे से एक हलफनामा पेश किया गया है इस हलफनामे में कहा गया है कि उत्तराखंड के निर्वाचन आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त आईएएस अफसर सुशील कुमार को तैनाती दी जा चुकी है, वहीं करीब 11 आम निकायों के परिसीमन की कार्रवाई 03 सितंबर से आरंभ हो गई है,यह कार्यवाही सीमित समय 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 10 नवंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, कहा गया कि आने वाले पर्व को मद्देनजर रखते हुए अब नये सिरे से समय सारिणी जारी की गई है , इसके मुताबिक अब आम निकाय चुनावों की अधिसूचना 10 नवंबर 2024 को जारी की जाएगी, वहीं निर्वाचन प्रक्रिया 25 दिसंबर 2024 को होगी, उत्तराखंड के शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया ने इस संबंध में हलफनामा दायर करने के बाद उच्च न्यायालय ने आम निकाय चुनाव से संबंधित जनहित याचिकाओं रद्द कर दिया है, इसके पहले राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में आम निकाय चुनावों को सम्पन्न कराने के दिए गये हलफनामा में 25 अक्टूबर को आम निकाय चुनावों की प्रक्रिया करने का शपथ पत्र दायर किया था ‌।

एम सलीम खान ब्यूरो


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