उत्तराखंड में अब बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीदना नहीं होगा आसान – पढ़ें यह खबर

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उत्तराखंड – उत्तराखंड की धामी सरकार ने बाहरी राज्यों के रहने वाले लोगों के लिए भूमि खरीदने के नियमों को ओर सख्त कर दिया है यह कड़े कदम राज्य के पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए हैं, उत्तराखंड में भूमि की बढ़ती मांग के मद्देनजर और बाहरी निवेशकों द्वारा कृषि और बागवानी के नाम पर बड़े स्तर पर भूमि खरीदने की प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने जमीन की ख़रीद पर सख्त नियमों कर दिया है।

गैर कृषि भूमि बाहरी राज्य के निवासी सिर्फ आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जमीन खरीद सकते हैं, हालांकि इसके लिए कुछ भी सीमाएं और शर्तें लागू होती है अधिकांश मामलों में बाहरी निवासियों के लिए अधिकतम 250 वर्गमीटर तक कि जमीन की अनुमति होती है इससे बड़ी भूमि खरीदने के लिए विशेष प्राशसनिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है और भूमि का उपयोग सिर्फ आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

कृषि भूमि मौजूदा समय में बाहरी राज्यों के लोगों के लिए उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदने पर पूरी तरह से रोक है पूर्व यदि किसी राज्य के बाहरी व्यक्ति के पास 12 सितंबर 2023 से पहले राज्य में कोई अंचल सम्पत्ति थी तो उसे कृषि और बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीदने की स्वीकृति दी जा सकती थी लेकिन अब इस प्रक्रिया पर अस्थाई तौर से रोक लगा दी है,जब तक कि नया भू कानून लागू नहीं हो जाता, उत्तराखंड में भूमि खरीदने को लेकर ये है नियम जिलाअधिकारी की स्वीकृति बाहरी राज्यों के निवासियों को किसी भी तरह की जमीन खरीदने से पहले डीएम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है ।

इस प्रक्रिया में खरीददार की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि खरीदी जाने वाली भूमि का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा यह कदम राज्य में जमीन की अनियंत्रित खरीद और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है,भू कानून का संशोधन उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए एक नया भू कानून तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है इसके लिए एक खास प्रारुप समिति का गठन किया गया है जो विशेषज्ञों और लोकल निवासियों से विचार-विमर्श कर कानून का मासौदा तैयार करेगी।

इस कानून के आने तक कृषि भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी और जिलाअधिकारी बाहरी निवासियों को जमीन खरीदने के प्रस्तावों में अनुमति नहीं देंगे, बाहरी राज्यों के निवासियों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगा दी है सिर्फ आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए ही समिति मात्रा में जमीन खरीदी जा सकती है, जो लोग राज्य में निवेश करना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों का पालन करना होगा जमीन खरीदने की प्रक्रिया में प्रशासनिक स्वीकृति और पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य है यह कदम राज्य की पारिस्थितिकी और सामाजिक संरचना की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जा रहा है, उत्तराखंड में भूमि खरीदने की माशा बाहरी निवासियों को नये भू कानून के लागू तक इंतजार करना होगा जिसके बाद स्पष्टता मिलेगी कि वे कितनी जमीन और किन शर्तों के साथ खरीद सकते हैं उत्तराखंड सरकार का यह फैसला राज्य की जनता और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया है बाहरी राज्यों के निवासियों के लिए बहरहाल कृषि भूमि खरीदने की स्वीकृति नहीं है और गैर कृषि भूमि खरीदने की स्वीकृति नहीं है और गैर जमीन खरीदने के लिए बहुत सी शर्तें लागू होती है।

एम सलीम खान ब्यूरो


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