कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के तमाम अधिकारियों की ली आवश्यक – पढ़े ख़बर

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भीमताल – (आरिश सिद्दीकी) सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 16 नवम्बर 2024 तक निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नगर निकाय रामनर के पुनः परिसीमन से प्रभावित विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायतों का परीक्षण एवं सूची तैयार करने निर्देश दिए थे। जिस पर विकास खण्ड रामनगर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विचारोपरान्त ग्राम पंचायतों का नवगठन / पुनर्गठन किया गया।

मु्ख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तारीकरण में विकास खण्ड रामनगर की राजस्व ग्राम चोरपानी,शिवलालपुर पाण्डे,शिवलालपुर रियुनिया, गौजानी और कानियाँ नगर पालिका रामनगर में सम्मिलित हो गयी हैं।

साथ ही ग्राम पंचायत कानियों में 03 राजस्व ग्राम क्रमशः कानिया, धरमपुर नफनिया और किशनपुर पाण्डे सम्मिलित थे। राजस्व ग्राम कानिया के नगर निकाय रामनगर में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप अवशेष राजस्व ग्राम धरमपुर नफनियों और राजस्व ग्राम किशनपुर पाण्डे को निकटस्थ ग्राम पंचायत लछमपुर ठेरी मे सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत लछमपुर तेरी को पुनर्गठित किया गया है।

जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील रामनगर में स्थित रामनगर वन प्रभाग के कोटा राजि के अन्तर्गत टौगिया ग्राम लेटी,चोपड़ा, रामपुर को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया गया । इस प्रकार इन राजस्व ग्रामों को पंचायतीराज व्यवस्था के अन्दर लाया जाना आवश्यक हो गया है।

बताया कि राजस्व ग्राम लेटी ( जनंसख्या-454) और चोपडा (जनंसख्या-565) को मिलाकर सर्वाधित जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत चोपड़ा नाम से नयी ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। राजस्व ग्राम रामपुर ( जनंसख्या – 443) को निकटस्थ ग्राम पंचायत पाटकोट में सम्मिलित कर ग्राम पंचायत पाटकोट को पुनर्गठित किया गया है। नवगठित एवं पुनर्गठित ग्राम पंचायतों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर जनसामान्य के लिए प्रकाशित किया जाता है।

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इस अनन्तिम नवगठन / पुनर्गठन प्रारूप को विकास खण्ड कार्यालय रामनगर जनपद नैनीताल, कार्यालय जिला पंचायत नैनीताल, कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल, विकास भवन भीमताल एवं जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल के सूचना पटों पर चस्पा किया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26.11.2024 को जिलाधिकारी कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय नैनीताल, संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में कार्यालय समयान्तर्गत अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उसके पश्चात किसी भी आपत्ति पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।


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