
देहरादून – ऋण का बीमा होने के बावजूद आश्रितों को प्रताड़ित करने वाले बैंकों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। चुक्खुवाला निवासी असहाय विधवा माला देवी की फरियाद पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने केनफिन होम लि0 पर बड़ी कार्रवाई की है।
मामला यह था कि माला देवी के पति स्व. उदय शंकर ने मकान खरीदने हेतु 20 लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसका बीमा भी कराया गया था। पति की मृत्यु 20 जनवरी 2025 को हो गई, इसके बाद भी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने परिजनों को राहत देने के बजाय परेशान करना शुरू कर दिया। पति की मृत्यु से पहले तक 12.22 लाख रुपये की किस्त भी जमा की गई थी।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि दस्तावेज बैंक और बीमा कंपनी के पास होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे उनके दो छोटे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है।
जिला प्रशासन की कार्रवाई
जिलाधिकारी ने पहले ही केनफिन होम लि0 के प्रबंधक पर 22 लाख रुपये की RC काटी थी।
अब बैंक की संपत्ति कुर्क कर 23 अगस्त को नीलामी की प्रक्रिया तय कर दी गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि निर्बल और असहायों के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रेरित सख्त कदम
जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रेरित होकर जिला प्रशासन लगातार निर्बलों को उनका अधिकार दिलाने और जनमानस को गुमराह करने वालों पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है।

