
रुद्रपुर – जनपद में दो से अधिक शस्त्र अथवा शस्त्र लाइसेंस रखने वाले शस्त्रधारकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैम्प कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान पुलिस विभाग एवं प्रभारी अधिकारी शस्त्र को निर्देश दिए कि ऐसे सभी शस्त्रधारकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर शस्त्र जमा कराए जाएं।
जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुध नियम–2019 में किए गए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता। इस संबंध में पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित कराई जा चुकी है तथा संबंधित शस्त्रधारकों को नोटिस भी दिए गए थे।
इसके बावजूद कई शस्त्रधारकों द्वारा अपने दो से अधिक शस्त्र अथवा शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे शस्त्रधारक एक सप्ताह के भीतर अपने अतिरिक्त शस्त्र एवं शस्त्र लाइसेंस संबंधित थाने में जमा कराते हुए उन्हें निरस्त कराएं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर शस्त्र जमा नहीं कराए गए, तो दो से अधिक शस्त्र/शस्त्र लाइसेंस रखने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, ओसी गौरव पाण्डेय, सीओ प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


