
नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट, नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
रुद्रपुर – जनपद ऊधमसिंहनगर में वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकल-विहीन वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों एवं उनके चारों ओर 100 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है।
संयुक्त मजिस्ट्रेट मनीष बिष्ट, राहुल शाह, ऋचा सिंह, अमृता शर्मा, अभय प्रताप सिंह, गौरव पाण्डे, रविंद्र जुवाठा एवं तुषार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा केंद्रों और उनके 100 गज के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध परीक्षा देने वाले छात्रों, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति नकल करने या कराने में सहयोग नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्र की परिधि में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध सुरक्षा बलों, शांति व्यवस्था में तैनात कार्मिकों तथा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, नारेबाजी अथवा किसी भी प्रकार से शांति भंग करने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें, ताकि छात्र निष्पक्ष वातावरण में अपनी परीक्षा दे सकें।


