आई पी एस हिमांशु कुमार की मुश्किलें और बढ़ीं,पुलिस महानिदेशक ऑफिस से अटैच,किस मामले में फंसे हुए हैं पुलिस अधिकारी-पढ़ें पूरी खबर

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लखनऊ – ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपए के लेन-देन की वार्ता में फंसे आई पी एस अफसर हिमांशु कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। विजिलेंस अदालत ने उनके खिलाफ 10 दिन पहले ही फिर से जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद उन्हें उनके चार्ज से हटा दिया गया है। इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के पूर्व एस एस पी वैभव कुमार द्वारा तैयार की गई गोपनीय रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबी जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था हिमांशु कुमार के खिलाफ चली लंबी जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक डीजी विजिलेंस ने करीब बीस पन्नों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी। जिसमें गोपनीय रिपोर्ट के एक एक बिंदु पर विस्तृत जांच की गई थी।एस आई टी और विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाएं थे।एस आई टी ने व्हाट्स एप पर चैट और काल रिकार्ड को अपनी जांच में सबूत बनाया था। इसके लिए भी मोबाइल रिकार्डिंग की जांच कि गयी। जिसमें से पांच मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग को लेकर हुई बातचीत के संबंध में बात हुई थी। अदालत ने इस प्रकरण में विजिलेंस को फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि मुख्यमन्त्री के आदेश के बाद भी इस मामले की जांच को गंभीरता से नहीं लिया गया, और एस पी स्तर के अधिकारी की जांच एक निरीक्षक से करा दी गई। न्यायालय ने इस मामले में जांच पुलिस अधीक्षक रैंक से ऊपर के अधिकारी से कराकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। विजिलेंस ने उठाए सख्त कदम रिपोर्ट में हिमांशु कुमार के संबंध में कहा गया था कि उन्होंने मनचाही तैनाती के सिलसिले में 6 जुलाई 2019 को लखनऊ के फन माल में अन्य आरोपियों से मुलाकात की इसके बाद तैनाती और लेन-देन को लेकर अतुल शुक्ला और हिमांशु कुमार के बीच व्हाट्स एप पर चैट हुईं। इस चैट में भी माल में हुई मुलाकात का जिक्र है। विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज करने से पहले सभी साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के बयान भी दर्ज किए। हालांकि दोनों आई पी एल अफसरों पहले ही इन आरोपो का खंडन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सब उन्हें बदनाम के उद्देश्य से आरोप लगाएं गये है। हिमांशु कुमार मौजूदा समय में 23वी पीएसी मुरादाबाद में तैनात हैं और विशेष ड्यूटी के लिए मणिपुर में बनी एफ आई टी में भेजे गए थे। लेकिन अब हिमांशु कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में विजिलेंस के इंस्पेक्टर ने अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में रिपोर्ट दी थी। लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने उच्च अधिकारी से इस मामले की जांच कराने के बात कही है।

संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट


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