ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने की ऐसी मांग, तुरंत मान गए सीजेआई चन्दचूड

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नई दिल्ली – ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई, ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2023 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें तर्क रखा गया है कि मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद सुनवाई योग्य नहीं है,जब सुनवाई हो रही थी, तभी मुस्लिम पक्ष ने एक ऐसी मांग कर दी,जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी,

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर इन याचिकाओं में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर की बहाली की मांग के केस को सुनवाई लायक मानने (आर्डर 7 रुल 11) के निचली अदालत के फैसले के साथ साथ एआईएस सर्वे की इजाजत को भी चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जब सुनवाई चल रही थी, तभी मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजैफा ने कहा कि ये पुराना वाला मामला है, बाकी याचिकाएं लिस्ट नहीं है, इसलिए उन्हें भी एकसाथ सुना जाएं, इसके बाद हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की,

इसके बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष की मांग से सहमति जताई और कहा कि हम मूल विवाद की मेटेनिबिलिटी के सभी याचिकाओं को एकसाथ ही सुनेंगे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी,बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

संवाददाता-एम सलीम खान/शबाना आजमी की रिपोर्ट


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