हल्द्वानी_बनभूलपुरा हिंसा: नामज़द समेत चार गिरफ्तार ,अब तक 78 गिरफ्तार

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हल्द्वानी-उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस प्रशासन, नगर निगम व मीडिया कर्मियों पर पथराव, आगजनी व गोलीबारी की हिंसक घटना के सम्बन्ध में थाना-बनमूलपुरा में 03 अभियोग दर्ज किये गये हैं।हिंसक घटना में संलिप्त उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिये एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थलों के आस-पास के CCTV के अवलोकन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थलों के आसपास स्थित घरों में दबिश दी गयी और उपरोक्त मुकदमों में पूर्व में 74 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद किये गये। इसी कड़ी में पुलिस ने बनभूलपुरा में घटित हिंसक घटना में संलिप्त शेष उपद्रवियों में से 04 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक पुलिस कार्यवाही में कुल 78 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है।

गिरफ्तार आरोपियों में अयाज़ अहमद पुत्र हाफीज शकील निवासी गोपाल मन्दिर वार्ड नं0-26 बनमूलपुरा (नामजद), मौ० समीर पुत्र चांद पुत्र सफीक अहमद निवासी इण्टर कॉलेज के पास इन्द्रानगर वार्ड नं0-31 थाना-बनभूलपुरा, जावेद कुरेशी पुत्र मौ० साकिब निवासी मौहम्मदी चौक वार्ड नं०-32, थाना-बनभूलपुरा, मो० फिरोज पुत्र अहमद रेंजा निवासी मोहम्मदी चौक टयूबल के पास बनभूलपुरा शामिल हैं।इधर सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने कोतवाली हल्द्वानी में दी गयी। तहरीर में कम्पनी बाग स्थित लीज भूखण्ड संख्या-368 रकवई 13बी 3 दि वाके की भूमि पर आरोपी साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक निवासी अब्दुला बिल्डिंग, लाईन नं०-08, हल्द्वानी, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खा निवासी- हल्द्वानी नवी रजा खां पुत्र अशरफ खां निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां पुत्र स्वर अशरफ खां निवासी लाईन नं0-17 आजाद नगर हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, अब्दुल लतीफ निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा षडयंत्र और कूटरचना करते हुए मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग कर भूमि पर अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अवैध हस्तान्तरण करने का कार्य किया गया है। तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर राजकीय विभागों एवं झूठे शपथ पत्रों के आधार पर न्या० को गुमराह करने का कार्य किया गया। जिन आरोपों के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मु0अ0सं0-69/24 धारा-120बी/417/420 भादवि0 के अन्तर्गत निम्न के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है।


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