सपा नेता आजम खां की मुश्किलों में ओर इजाफा, अब हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

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प्रयागराज यूपी-जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी/मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के बैंक खाते सीज किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के जिला सहकारी बैंक को छह सप्ताह में फैसला लेने के आदेश दिया है। अदालत ने जिला सहकारी बैंक को छह हफ्ते का समय दूसरी बार समय दिया है, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जिला सहकारी बैंक को अपने फैसले की जानकारी जौहर ट्रस्ट को भी देनी होगी,

जस्टिस विकास बुधवार की एकल पीठ ने यह आदेश ट्रस्ट द्वारा दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि वह इस बारे में जिला सहकारी बैंक को नोटिस जारी करने के बजाय उसे पिछले अनुपालन करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दे रहा है, अगर बैंक छह हफ्ते में भी आदेश का अनुपालन नहीं करतीं हैं तो ट्रस्ट को दोबारा अवमानना याचिका दाखिल करने की छूट रहेगी,

बैंक ने किया था लाखों रुपए के ब्याज का भुगतान

गौरतलब है कि सपा नेता आजम खां के जौहर ट्रस्ट ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में संचालित हो रही जिला सहकारी बैंक की शाखा में कई खाते खोल रखें थे, सहकारी बैंक ने ट्रस्ट के इन खातों को बचत का भुगतान किया था, जबकि नियम के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता था, इस पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी, जांच में आरोप सही पाए जाने पर बैंक के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी,

बैंक ने सीज किया था खाता

मामले का पर्दाफाश होने पर जिला सहकारी बैंक ने आज़म खां के ट्रस्ट के बैंक खातों को सीज कर दिया था, बैंक के इस फैसले को पिछले साल इलाहबाद हाईकोर्ट मे अर्जी दाखिल कर चुनौती दी गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर महीने में बैंक को यह आदेश दिया था कि वह जौहर ट्रस्ट के पक्ष को सुनकर नये सिरे से फैसला ले, बैंक द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी, अदालत याचिका को निस्तारित कर दिया है।

 संवाददाता-एम सलीम खान/मौ तौसीफ अहमद 


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