यूपी हाईकोर्ट – सरकार ने दोहराए आरोप कहा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आज़म खान ने अपने प्रभाव का किया इस्तेमाल

ख़बर शेयर करे -

एम सलीम खान ब्यूरो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म खान की ओर से जाली जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सोमवार को करीब दो घंटे चली बहस में राज्य सरकार की ओर से दलीले दोहराईं गई, कहा कि बेटे आज़म खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बेटे अब्दुल्ला का फर्जी जन्म प्रमाण बनवाया गया है, जिसके आधार पर वह चुनाव लडा और जीत भी गया मामले में सुनवाई मंगलवार आज भी जारी रहेगी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है, गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान ने रामपुर जिला जज की ओर से सात साल की सुनाई गई सजा की पुष्टि करने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सोमवार को राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने फिर दोहराया कि आज़म खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और अपने बेटे को 2017 में चुनाव लडने और विधायक बनने के योग्य बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाया, जबकि साल 2017 में अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव लडने के लिए योग्य नहीं थे,उस वक्त उनकी उम्र महज 24 वर्ष थी।


ख़बर शेयर करे -
See also  BIG NEWS_ सीएम आदित्यनाथ योगी को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट, पढ़े ख़बर