चोरी और हत्या के दोषी को मुरादाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन की सजा 30 रुपए जुर्माना भी लगाया

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मुरादाबाद यूपी- हत्या और चोरी के मामले जिला एवं सत्र न्यायालय मुरादाबाद ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है, इसके अलावा दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है,साल 2017 में मुरादाबाद के पाकबड़ा में एक महिला की हत्या कर घर में रखी 2 लाख रुपए की नगदी को चोरी कर लिया गया था, इस मामले में मृतक महिला के पति चन्द्र पाल ने थाने में तहरीर दी थी, पुलिस ने इस मामले में धारा 302 -379 में मुकदमा दर्ज कर लिया, मामला की विवेचना के दौरान घटना स्थल से कुछ दूरी पर बनी एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई थी, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो पाकबड़ा का रहने वाला जय सिंह उर्फ भीम इस घटना के बाद घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया, जिसके पुलिस ने उसे रामपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया,इस दौरान उसके पास से 1 लाख 22000 रुपए नगद बरामद किए गए, पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय की अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में चला, अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सात गवाह पेश किए, वहीं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश की गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है आरोपी के हाथ खून से लथपथ है, और वो भागता दिखाई दे रहा है, मामले का परीक्षण करते हुए अपर जिला जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई और तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जुर्माने की रकम में से 80 ॰प्रतिशत मृतक की मां को देने के आदेश दिए गए हैं।

संवाददाता-एम सलीम खान/शोभित श्रीवास्तव की रिपोर्ट


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