5 गवाह पेश होने के बाद पाक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ इस मामले में सुनाई 5 साल के कठोर कारावास की सजा जुर्माना भी लगाया

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रूद्रपुर – (एम सलीम खान ब्यूरो) घर में घुसकर दिव्याँग नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने पॉच वर्ष के कठोर कारावास और पन्द्रह हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 03-08-2021 की रात को वह अपनी 13 वर्षीय नाबालिग दिव्याँग पुत्री के साथ घर में सो रही थी ।

रात क़रीब सवा दो बजे कुछ आहट होने पर नींद खुल गई तो उसने देखा कि एक युवक उसकी पुत्री को बुरी नियत से उठाकर ले जा रहा था उसके शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आते देख युवक वहाँ से भाग गया ।पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि आरोपी ग्राम रमपुरा,काशीपुर का रहने वाला बूटा सिंह उर्फ़ रजत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह था जिसने कोर्ट में पेश होकर अपनी ज़मानत करवा ली ।

आरोपी के विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 5 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद गुरुवार को न्यायाधीश महोदय ने बूटा सिंह को धारा 452 आईपीसी के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और पाँच हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 6/18 पॉकसो अधिनियम के तहत पॉच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये दिए जायें।


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