
देहरादून – जिलाधिकारी कार्यालय में विधवा विजय लक्ष्मी पंवार पत्नी पूज्य मोहन सिंह पंवार निवासी भागीरथपुरम, बंजारावाला ने जिलाधिकारी सविन बंसल से गुहार लगाई कि वह एक गरीब विधवा है, उसके दो बेटे नशे के आदी और बिगड़ैल हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और हर समय पैसों की मांग करते हैं। कई बार पुलिस और पार्षद ने भी उन्हें समझाया, लेकिन सुधरने के बजाय वे और भी बिगड़ गए हैं। उसे नहीं पता कि उसके बेटे क्या करते हैं।
लेकिन जब वे कभी 2-3 दिन में या कभी आधी रात को घर आते हैं और हमेशा अफीम/गांजा/शराब आदि के नशे में धुत रहते हैं, तो अपनी मां को कभी लाठी से तो कभी हाथ-पैरों से मारते हैं और बस पैसे मांगते रहते हैं। अब उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, जिससे मैं विधवा महिला बहुत डरी हुई हूं। महिला को डर है कि उसके बेटे उसे झोपड़ी में ही मार सकते हैं।
गत दिवस कलेक्ट्रेट में एक मामला सामने आया जहां क्रूर बिगड़ैल गुंडे बेटे, विधवा मां विजयलक्ष्मी और देहरादून डीएम हैं। 2 जवान बिगड़ैल बेटों ने विधवा मां का जीवन नर्क बना दिया, मामला प्रकाश में आते ही डीएम की गुंडा एक्ट में विशेष शक्ति भड़क उठी और जिले में पहली बार थाने की रिपोर्ट, कोर्ट के वकील को दरकिनार कर गुंडा नियमावली 1970 नियामक की विशेष शक्ति लागू कर दोनों बेटों को नोटिस तामील करा दिए गए।
जब परेशान मां खुद मुहर लगा रही है तो फिर कैसी जटिलता और नियमों का कैसा झंझट, कठिन प्रक्रिया से बचना जरूरी है, लाचार विधवा मां की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए डीएम ने जटिल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर दो दिन बाद फास्ट ट्रैक सुनवाई है। जिला प्रशासन ने आम लोगों का विश्वास अर्जित किया है, भरण-पोषण से लेकर उत्पीड़न और शोषण तक के मामलों पर फास्ट ट्रैक सुनवाई कर सीधे फैसले हो रहे हैं।
जिलाधिकारी ने उसी दिन मामले की गोपनीय जाँच कराई तो स्थानीय लोगों, पड़ोसियों, जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि आवेदक शुभम पंवार के दोनों बेटे आए दिन अपनी माँ के साथ मारपीट करते हैं और नशे के आदी होने के कारण पैसे की माँग करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। गोपनीय जाँच अधिकारी ने स्पष्ट किया कि “दोनों बेटों को आवेदक से दूर रखना आवश्यक प्रतीत होता है”।
जिलाधिकारी ने उसी दिन दो घंटे के भीतर दोनों बेटों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी। दोनों बेटों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि वे दिनांक 26.08.2025 को प्रातः 10:30 बजे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। और यदि वे निर्धारित समयावधि में कोई स्पष्टीकरण, उत्तर या जानकारी नहीं देते हैं तो तदनुसार फास्ट ट्रैक केस बनाया जाएगा।


