
देहरादून – माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार, तथा माननीय जिला न्यायाधीश देहरादून श्री प्रेम सिंह खिमाल के दिशा-निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
यह लोक अदालत आगामी 13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक जनपद देहरादून के सभी न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों — ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला और मसूरी — में आयोजित होगी।
किन-किन मामलों का होगा निस्तारण
फौजदारी के शमनीय वाद
मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधी वाद
सिविल वाद
धन वसूली वाद
चैक बाउंस मामले
वैवाहिक संबंधों पर आधारित मामले
अन्य कई प्रकार के वाद
सभी वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
पक्षकारों के लिए विशेष लाभ
वादों के निस्तारण पर दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं और विवाद समाप्त हो जाता है।
समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल स्थापित होता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों में कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है।
पक्षकारों के लिए अपील
जिन व्यक्तियों के वाद जिला देहरादून के किसी भी न्यायालय में लंबित हैं, वे 12 सितम्बर 2025 तक स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत करवा सकते हैं।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून, श्रीमती सीमा डुँगराकोटी ने आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस लोक अदालत का लाभ उठाएँ और इसकी जानकारी आसपास के लोगों के साथ भी साझा करें।

