देहरादून – (एम सलीम खान ब्यूरो) उत्तराखंड में आम चुनावों में खर्च को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सूची जारी कर दी है, राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों निकाय चुनावों को लेकर तैयारियों में व्यस्त हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल में दिसंबर में चुनाव यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करा सकता है उत्तराखंड में आम चुनावों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढा दिया गया है।
निर्वाचन आयोग ने अधिकतम चुनावी खर्च और लेखा प्रस्तुत करने के आदेश 2024 में लागू कर दिए हैं जिसके मुताबिक चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को अधिक खर्च में छूट दी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त सुशील कुमार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा निर्धारित कर दी गई है यह व्यय सीमा अब पहले से बढ़ा दी गई है।
जिससे उम्मीदवारों चुनाव प्रचार प्रसार के लिए और अधिक सन साधन जुटा पाएंगे,नये आदेश के मुताबिक नगर निगम में 40 वार्डों तक के प्रमुख 20 लाख रुपए,41 से अधिक मसलन 60 वार्डों तक के प्रमुख 25 लाख रुपए, इससे अधिक मसलन 61 या उससे ज्यादा वार्डों के प्रमुख 30 लाख रुपए और नगर पालिका क्षेत्र में
10 वार्डों तक के अध्यक्ष के उम्मीदवार 8 लाख सदस्य 80 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे इसके अलावा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 3 लाख रुपए सदस्य 50 हजार रुपए और उप नगर प्रमुख नगर 2 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में करीब 22 पृष्ठों की विस्तृत आदेश के लिए प्रशासन उम्मीदवारों के खर्च का अवलोकन करेंगे और उनके लेखा जोखा की सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए हैं।
सरकार की उम्मीदों पर यह कदम सरकार की निकायों को और अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने की मंशा को व्यक्त करता है इससे जहां उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अधिकतम वित्त सहायता मिलेगी तो वहीं खर्च पर प्रशासनिक नियंत्रण भी कायम रहेगा।