हल्द्वानी_बनभूलपुरा हिंसा में नही हुई प्रकाश की हत्या, पत्नी से अवैध संबंधों के कारण पुलिस कॉन्स्टेबल ने की हत्या-पर्दाफाश

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हल्द्वानी- बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में उपद्रव के दौरान एक भ्रामक ख़बर तेज़ी के साथ फैल गई। जिसमें बिहार से आए युवक प्रकाश कुमार की उपद्रवियों द्वारा सिर में गोली मारने की वजह से मौत होना बताया गया। वहीं यह खबर पूरी तरह झूठी साबित हुई है। वहीं इस मामले में आज यानी गुरुवार घटना का बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने इस घटना का पर्दाफाश करते हुए बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया प्रकाश की मौत उपद्रव में नहीं बल्कि कांस्टेबल द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था।

उन्होंने इस वारदात के पीछे की साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि प्रकाश कुमार के कांस्टेबल की बीवी के साथ संबंध और ब्लैकमेलिंग के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कांस्टेबल की पत्नी और आरोपियों ने मिलकर प्रकाश कुमार की हत्या को अंजाम दिया। 8 फरवरी को प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कांस्टेबल के साथ इस हत्याकांड में और भी आरोपी शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कांस्टेबल की पत्नी अभी फरार चल रही है। पुलिस टीम द्वारा जल्दी ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

अभियुक्तगण

1-कान्स० बीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम आलावृद्धि पो०औ० नागवा नाथ थाना खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर उम्र 36 वर्ष।

2- सूरज बाईन पुत्र श्री पवित्र बाईन निवासी शक्तिफार्म नं0-1, बैकुण्ठ नगर थाना सितारगंज जिला ऊधम सिंह नगर उम्र 28 वर्ष।

3- प्रेम सिंह पुत्र स्व० श्री रविशंकर सिंह निवासी ढौराडाम थाना किच्छा जिला ऊधम सिंह नगर उम्र 30 वर्ष

4- नईम खान उर्फ बबलू पुत्र स्व० श्री नसीम खान निवासी इन्द्रानगर पश्चिमी वार्ड नं014 उजालानगर थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल। उम्र 50 वर्ष।

5- प्रियंका पत्नी बीरेन्द्र नि० ग्राम आलावृद्धि पो०औ० नागवा नाथ थाना खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर।

08 फरवरी की रात हुई थी घटना

घटना स्थल- इन्द्रानगर रेलवे क्रॉसिंग से आगे आँवला गेट की तरफ मुख्य मार्ग गौलापार बाईपास रोड।

मृतक का नाम-

प्रकाश कुमार सिंह उर्फ अविराज पुत्र श्याम देव सिंह निवासी छिने गाँव भोजपुर सिन्हा, बिहार उम्र 25 वर्ष।

घटना का सूक्ष्म विवरण- दिनाँक 09.02.24 को थाना बनभूलपुरा को सूचना प्राप्त हुयी कि इन्द्रानगर रेलवे फाटक से आगे ऑवला गेट गौलाबाईपास मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना बनभूलपुरा से उ०नि० अनिल कुमार मय हमराही पुलिस बल के मौके पर पहुँचे। उक्त व्यक्ति के पास पाये गये दस्तावेजों से उसकी शिनाख्त प्रकाश कुमार सिंह उपरोक्त के रूप में हुई प्राथमिक जांच के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा यह पाया गया। कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 08.02.24 की रात्रि को उक्त प्रकाश कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। जिसके आधार पर थाना बनभूलपुरा में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचनात्मक कार्यवाही-

उक्त मामले की जाँच के दौरान विवेचक द्वारा मृतक प्रकाश कुमार सिंह के मोबाईल आदि की जाँच की गयी एंव एसओजी व सर्विलांस की मदद ली गयी तो यह संज्ञान में आया कि उक्त मृतक युवक का सम्पर्क सितारगंज के किसी युवक से था तथा उत्तराखण्ड के अन्य नम्बर से भी वह वार्ता कर रहा था, जो दिनाँक 08.02.24 को हल्द्वानी पहुँचा।

उक्त सम्पर्क में आये व्यक्तियों की जानकारी कर उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि सूरज मृतक का लगभग दो ढाई साल से दोस्त था एंव मृतक प्रकाश कुमार सूरज के घर आता जाता रहता था। इसी दौरान प्रकाश कुमार सिंह के अवैध सम्बन्ध सूरज भी बहन व आरक्षी की पत्नी प्रियंका के साथ बन गये। और मृतक प्रकाश कुमार आरक्षी की पत्नी के साथ अवैध शारीरिक सम्बन्ध की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करने लगा।

प्रियंका ने यह बात अपने पति बीरेन्द्र से छुपा कर रखी लेकिन दिनाँक 07.02.24 को मृतक द्वारा उसके पति बीरेन्द्र को फोन किया गया जिसके बाद प्रियंका द्वारा पूरी बात अपने पति को बतायी गई, तब बीरेन्द्र द्वारा अपनी पत्नी प्रियंका एवं अपने साथी नईम खान उर्फ बबलू के साथ मिलकर प्रकाश कुमार सिंह की हत्या करने की साजिश रची।

मृतक उपरोक्त को आरक्षी बीरेन्द्र ने अपनी पत्नी के माध्यम से हल्द्वानी बुलवाया। बीरेन्द्र ने प्रकाश कुमार से अपने मोबाईल से प्रियंका की वीडियो हटाने को कहा। लेकिन प्रकाश कुमार द्वारा मना करने पर आरक्षी बीरेन्द्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक: 08.02.2024 की शाम को प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी। आज दिनाँक 15.02.24 को उपरोक्त अभियुक्त बीरेन्द्र व उसके साथियो को बाद पूछताछ जुर्म इकबाल के आधार पर धारा 302 भादवि में गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त बीरेन्द्र की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल मय जिन्दा 04 कारतूस बरामदगी की गई है।


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