हल्द्वानी_बनभूलपुरा हिंसा मामला: अब्दुल मोईद और जहीर को जमानत, हाईकोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

ख़बर शेयर करे -

हल्द्वानी – उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा दंगे से जुड़े प्रमुख आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद तथा चालक मोहम्मद जहीर को दर्ज तीनों एफआईआर में जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के निर्देश दिए। इसी के साथ अदालत ने एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम की जमानत याचिका को भी स्वीकार कर उसे राहत प्रदान की है।

अब्दुल मोइद की ओर से दलील दी गई कि दंगे के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था और घटना के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसे तीनों मामलों में जमानत प्रदान कर दी। वहीं, अब्दुल मलिक के चालक मोहम्मद जहीर को भी कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।

हालांकि, दंगे के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत की है, जिसके दौरान जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। तब तक अब्दुल मलिक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।

इस बीच, तत्कालीन सभासद शकील अहमद को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। सरकार की ओर से प्रस्तुत आपत्ति में कहा गया कि शकील अहमद का आपराधिक इतिहास है और इनके खिलाफ दंगे सहित दो अन्य मामले लंबित हैं। अदालत ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

See also  उत्तराखंड_आज यहाँ महसूस किये गए भूकंप के झटके

अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई फिलहाल जारी है। कोर्ट के ताज़ा आदेशों के बाद जहां कुछ को राहत मिली है, वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक तथा पूर्व सभासद शकील को अभी जेल में ही रहना होगा।


ख़बर शेयर करे -