हल्द्वानी_बनभूलपुरा हिंसा:अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से राहत 2.44 करोड़ की वसूली पर लगाईं रोक

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हल्द्वानी जेल से अन्य किसी जेल में किया जाएगा स्थानांतरण

एम सलीम खान ब्यूरो

नैनीताल – हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हल्द्वानी के दंगे के मास्टर माइंड कहे जाने वाले अब्दुल मलिक को राहत देते हुए दंगे के दौरान हुए नुकसान की भरपाई 2.44 करोड़ पर रोक लगा दी है, नोटिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है,8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और पुलिस प्रशासन टीम पर पथराव, आगजनी, और गोलीबारी और सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई थी, हिंसा के दौरान दर्जनों पुलिस कर्मी महिला पुलिस कर्मी चोटिल हो गए थे, वहीं थाने का घेराव कर आग लगा दी गई थी,इस हिंसा में बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, करीब सौ से ज्यादा पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था, और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित आला अधिकारियों ने वहां डेरा डाल दिया था। दंगे में नगर निगम और सरकारी सम्पत्ति को भारी नुक्सान पहुंचा था,जिसका आकलन लगने के बाद दंगे के मास्टर माइंड कहे जाने वाले अब्दुल मलिक को हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किया गया था, पुलिस ने इस दंगे के मास्टर माइंड कहे जाने वाले अब्दुल मलिक की धर्मपत्नी साफिया मलिक,अब्दुल के पुत्र की गिरफ्तारी की थी, इसके अलावा लगभग सौ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इस समय हल्द्वानी की उपकारागार में बंद हैं।

दंगे के सभी आरोपियों को अन्य किसी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी

बनभूलपुरा हिंसा के सभी आरोपियों को हल्द्वानी की उपकारागार से अन्य किसी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को संदेह है कि दंगे के सभी आरोपी हल्द्वानी जेल में किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते उन्हें अन्य किसी सुरक्षित जेल में शिफ्ट करने की बात सामने आई है।


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