हल्द्वानी_चौड़ीकरण के तहत दुकानों को तोड़े जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने व्यापारियों को दी राहत – पढ़े बड़ी ख़बर

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हल्द्वानी- हल्द्वानी में नैनीताल रोड चौड़ीकरण के तहत 101 दुकानों को ध्वस्त करने के मामले में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दुकानदारों को 10 दिन का समय दिया है, ताकि वे ध्वस्तीकरण के फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठा सकें। पीडब्ल्यूडी ने तीन दिन के भीतर दुकानें ध्वस्त करने के आदेश को भी निरस्त कर दिया है, जिसके चलते अब यह कार्रवाई 10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। वकील सनप्रीत अजमानी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अधिकारियों को पीड़ितों को कम से कम 10 दिन का समय देने के निर्देश दिए हैं।

 

यह समय उन्हें ध्वस्तीकरण के फैसले के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज होटल हैप्पी होम, ओके होटल, नरेंद्र सिंह भसीन और प्रवीण कुमार की ओर से दायर याचिकाएं तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गईं। संभवत: न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ कल इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

मालूम हो कि नैनीताल रोड चौड़ीकरण के लिए जिला प्रशासन ने सिंधी चौक से रोडवेज और मंगल पड़ाव तक सरकारी अतिक्रमण हटाया था। इसके तहत सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकानों, भवनों, प्रतिष्ठानों और एक धार्मिक स्थल के मालिकों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके खिलाफ कुछ व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया था।


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