लोकसभा चुनाव 2024-उत्तराखंड में लागू हुई आचार संहिता यह रहेंगे प्रतिबंध इन बातों का रखें विशेष ध्यान

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एम सलीम खान प्रभारी संपादक की रिपोर्ट 

उत्तराखंड – आखिकार लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया, जिसके बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गई, वहीं राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर सहित अन्य जिलों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए कमर कस ली है, देहरादून की जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनपद की देहरादून विधानसभा क्षेत्र 15 चकराता,16 विकासनगर,17 सहसपुर,19 रायपुर,20 राजपुर रोड,21 देहरादून, कैंट एवं,22 मसूरी शामिल हैं, हरिद्वार लोकसभा में देहरादून की 18 धर्मपुर,23 डोईवाला,24 ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, निर्वाचन के दौरान विभिन्न असामजिक तत्व निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं निर्वाचन के शांति पूर्ण संचालक हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू रहेगी।

आर्दश आचार संहिता के मद्देनजर यह होगे प्रतिबंध

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 – या 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे।

एसडीएम – प्रशासनिक सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी भी तरह की कोई मीटिंग, जुलूस आदि नहीं निकलेगा।

किसी व्यक्ति वर्ग और समुदाय को लेकर किसी भी तरह का आपत्ति जनक टिप्पणी अथवा भड़काऊ भाषण नहीं दे सकेंगे, और न ही किसी धर्म विशेष या व्यक्ति पर किसी तरह के इशारे कर सकेंगे।

किसी तरह के प्रचार-प्रसार के लिए एसडीएम,नगर मजिस्ट्रेट, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

किसी भी व्यक्ति को अफवाह फ़ैलाने की अनुमति नहीं है,न ही नोटिस, पम्पलेट विज्ञापन के जरिए से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करेगा जिससे पारम्परिक देष फैलने की संभावना हो।

चुनाव प्रचार में महज तीन वाहनों से ज्यादा के काफिले पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, पूर्व में लिखित अनुमति हासिल किए सार्वजनिक सभा आदि नहीं कर सकते,यह प्रतिबंध शादी विवाह एवं मृत्यु आदि आयोजनों पर लागू नहीं होगा।

व्यक्ति, संस्थान और राजनीतिक संगठन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के सिवा अतिरिक्त लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, सामान्य स्थिति में इसके इस्तेमाल के लिए प्रासंगिक स्वीकृति लेनी होगी।

वाहन का इस्तेमाल करने के लिए राजनीतिक दल अभ्यर्थी को लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

वाहनों को हासिल वाहन पास तथा लाउडस्पीकर य अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र की परमिशन को विंड स्कीन पर चस्पा करना होगा।

मंदिर, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों य अन्य किसी धार्मिक स्थल पूजा स्थल का राजनीतिक इस्तेमाल भाषण पोस्टर संगीत या अन्य किसी निर्वाचन प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति मतदान के रोज़ पहचान पर्चियों के वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थानों पर य पोलिंग स्टेशनों पर विज्ञापन, झंडा, चुनाव चिन्ह अन्य तरीकों को प्रचार प्रसार सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा।

कोई व्यक्ति या राजनीतिक संगठन मतदान के रोज़ किसी भी मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकता हैं।

अधिसूचना जारी होने की तारीख 20 मार्च 2024 ,नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 27 मार्च 2024 बुधवार,नाम निर्देशन पत्रों की सवीक्षा की तारीख 20 मार्च 2024, नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 शनिवार, मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024, मतगणना की तिथि 4 जून 2024 , आदर्श आचार संहिता सम्पन्न करने की तिथि 6 जून 2024 पूरी हो जाएगी,।

 विशेष बातें

हर उम्मीदवार के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम धनराशि 95 लाख निर्धारित की गई है।

आर्दश आचार संहिता के दौरान 50,000 से ज्यादा की धनराशि जिसका स्त्रोत स्पष्ट नहीं होगा, जब्त किया जा सकता है।

सभी नागरिक 50,000 की नगद धनराशि के परिवहन के दौरान आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।

सामान्य निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा।

मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र और आयोग द्वारा अनुमोदित दस्तावेज से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

आधार कार्ड मनरेगा जाब कार्ड बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, डाइविंग लाईसेंस पैन कार्ड एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड भारतीय पासपोर्ट फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र यूडीआईडी मान्य होगा।


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