नैनीताल-उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी-बरेली व हल्द्वानी- ऊधमसिंह नगर और हल्द्वानी- कालाढूंगी सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों की जगह सड़क किनारे नए पेड़ लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी कर प्राथमिकता के आधार पर सड़क किनारे पेड़ लगाने के साथ ही फ रवरी 2024 में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आपको बता दें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है। वहीं मामले के मुताबिक हल्द्वानी निवासी हिशांत अली ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2018 में हल्द्वानी-बरेली और हल्द्वानी -ऊधमसिंह नगर व हल्द्वानी- कालाढूंगी सडक़ चौड़ीकरण के दौरान सड़क किनारे से बडे पैमाने पर पेड़ काटे गए। लेकिन उनके स्थान पर सड़क के किनारे नए पेड़ न लगाकर उन्हें अन्यत्र लगा दिया गया। जो पर्यावरण संतुलन के हिसाब से सही नहीं है ऐसे मे भविष्य में पर्यावरण संतुलन का खतरा पैदा हो सकता है। सर्वाेच्च न्यायलय ने भी अपने आदेश में कहा है कि सड़को के चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों की जगह सड़को के किनारे नए पेड़ लगाएं जाए जिसमें फलदार पेड़ भी शामिल होंगे।
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- admin
- October 9, 2024
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