नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले और उसके सहयोगी को पाक्सो न्यायधीश अश्वनी गौड़ ने सुनाई 10 साल की सजा जुर्माना भी लगाया

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एम सलीम खान ब्यूरो प्रमुख ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड

रूद्रपुर – नाबालिग लड़की के अपहरण करने व उसके साथ दुराचार करने वाले का सहयोग करने वाले को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है ।विशेषलोक अभियोजक विकासगुप्ता ने बताया कि पीड़ित द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 16-02-2016 को वह सिडकुल में काम करने गयी थी।

 

घर पर तीनों बच्चे थे। शाम को जब वह घर पर पहुँची तो देखा कि 12 वर्षीय बडी बेटी घर पर नहीं थी उसने दोनों बच्चों व पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि क्षेत्र में रहने वाली सुनीता व जयप्रकाश बेटी को ले गए हैं उसने सुनीता को फ़ोन किया पर वह बन्द था ।पुलिस ने 25-02-2016 को लड़की को डिग्री कालेज के पास से सुनीता के क़ब्ज़े से बरामद किया,उसका मेडिकल कराने पर उसके साथ दुराचार की पुष्टि हुई ।लड़की ने बताया कि उसे अपहरण कर देहरादून ले जाया गया।

 

जहां सुनीता के पुत्र वीनू उसके साथ जबरन दुराचार करता था और सुनीता व जयप्रकाश पास में खड़े देखा करते थे ।पुलिस ने इस मामले में सुनीता व वीनू के विरूद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी और दोनों को कोर्ट ने क़रीब 7 वर्ष पूर्व उम्रक़ैद की सजा सुनाई थी ।जिसके बाद अभियोजन के द्वारा जयप्रकाश पुत्र नत्थूलाल निवासी बेसतेरवॉ थाना अमरिया ज़िला पीलीभीत के विरूद्ध धारा 319 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब कोर्ट ने उसे तलब किया ।

 

31-05-2022 को जयप्रकाश ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया उसके विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 5 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश अश्वनी गौड़ द्वारा गुरूवार को अभियुक्त जयप्रकाश को धारा 16/17 पॉकसो अधिनियम में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की तथा धारा 342/120बी आईपीसी के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई है ।


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