
रूद्रपुर – पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले शोहदे को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी । विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर क्षेत्र की एक महिला ने 25-11-2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को स्कूल आते जाते एक युवक पीछा कर छेड़खानी करता है कई बार उसे मना किया पर वह नहीं माना ।आज शाम क़रीब साढ़े चार बजे जब बेटी स्कूल से घर लौट रही थी तो आरोपी ने उसे पकड़ कर छेड़खानी करनी शुरू कर दी लड़की ने शोर मचाया तो लोगों को आते देख युवक वहाँ से भाग गया ।लड़की ने घर पर आकर बताया तो वह रिपोर्ट करने आयी है ।
पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी बादल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी धमोरा अहलमाली मुकुंदपुर थाना आईटीआई को धर दबोचा ।आरोपी के विरूद्ध पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 5 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद मंगलवार को पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी बादल सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी उन्होंने कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 10 हज़ार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में मिलेंगे साथ ही राज्य सरकार को पीड़िता को क्षतिपूर्ति मुआवज़े के रूप में 20 हज़ार रुपये देने को कहा है ।
एम सलीम खान ब्यूरो

