रुद्रपुर – (एम सलीम खान ब्यूरो) शादी समारोह में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने पर आक्रोशित होकर करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा हथियारों से लैस होकर हमला कर उनकी हत्या करने वाले को द्वितीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने मामले में दोषी 6 लोगों को आजीवन कठोर कारावास की दंडित किया है।
न्यायधीश ने इन दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि गांव धीमरी ब्लाक दिनेशपुर के रहने वाले जयराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 21 अप्रैल साल 20119 को उनके घर पर विवाह समारोह चल रहा था कि इसी दौरान यही के रहने वाले विजय सिंह ने एक नाबालिग किशोरी किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी।
जिसके कारण विवाद शुरू हो गया मामला गांव और आपसी नतेदारी का था इसलिए मामले को शांत कर दिया गया और आपसी समझौते हो गया, लेकिन 29 अप्रैल 2019 की देर शाम को महाराष्ट्र के रहने वाले हाल निवासी धीमरी ब्लाक दिनेशपुर के रहने वाले विजय सिंह जय सिंह अशोक कुमार राम सिंह राधेश्याम सिंह और रिंकू सिंह धारदार हथियारों से लैस होकर जबरदस्त घर में घुस गए और परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया।
जब उनका पुत्र गोकुल सिंह बीच-बचाव को आया तो हमलावरों ने उसके सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और फिर बरेली के अलावा हायर सेंटर ले जाया गया जिसकी 4 म ई 2019 को इलाज़ के दौरान मौत हो गई पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफतार कर लिया।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा के अदालत में हुई जहां शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने कोर्ट के समक्ष 15 साक्षियों को पेश किया और इन सभी पर हत्या का दोष सिद्ध हो गया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी नामजद आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है अदालत ने मृतक के आश्रितों को 1 लाख रुपए प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए हैं।