नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

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उत्तराखंड – (एम सलीम खान ब्यूरो) चंपावत जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है और 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है,साल 2021 के सितंबर मामले वादिनी ने टकनपुर थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी स्कूल से घर वापस आ रही थी उसका अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपी अमित कुमार निवासी ग्राम अरनैया थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने अपहरण कर शादी करने सहित पाक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था , अदालत शादी और शारीरिक संबंध के लिए नाबालिग की सहमति यह कहते हुए नहीं माना कि वह नाबालिग है और नाबालिग सहमति की उम्र में नहीं है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता ने खुद ही आरोपी के साथ जाने की और शादी की इच्छा जाहिर की थी और उसके शारीरिक संबंध बनाने की बात कबूली थी , स्कूली प्रमाण पत्र से साबित हो गया कि आरोपी के साथ 20 दिन तक रहने की अवधि में पीड़िता की उम्र 17 साल 8 माह थी, पीड़िता ने खुद ही आरोपी के साथ जाने की बात कही थी ।

अदालत में आठ साक्षियों को पेश किया गया, अदालत ने दोषी को पाक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 366 में दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है , जुर्माना अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।


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