एसएसपी नैनीताल की चेतावनी,नाबालिक को दिया वाहन तो वाहन स्वामी पर यह हो सकती है कार्यवाही?

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हल्द्वानी – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने, नाबालिग से वाहन चलवाने, शराब पीकर वाहन संचालन एवं रैश ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

दिनांक 17.05.2025 को थानाध्यक्ष काठगोदाम पंकज जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम शीशमहल, काठगोदाम क्षेत्र में *एक स्कूटी संख्या UK-04TB-5184 को चेक किया गया। स्कूटी को एक नाबालिग बालक द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे।

पुलिस द्वारा मौके पर ही गहन पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आई कि स्कूटी के स्वामी रॉबिन अश्वनी सिंह पुत्र सुन्दर सिंह निवासी चाँदमारी, काठगोदाम, नैनीताल हैं। पूछे जाने पर वाहन स्वामी ने बताया कि वह टैक्सी संचालन का कार्य करते हैं उक्त कृत्य मोटरयान अधिनियम की धारा 199(ए)/39/192/207 एम0वी0 एक्ट0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

अतः वाहन का मौके पर ही चालान कर दिया गया तथा वाहन स्वामी के विरुद्ध FIR संख्या 54/2025 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाबालिग बालक को सुरक्षित संरक्षण हेतु उसके सगे भाई निवासी शीशमहल, काठगोदाम के सुपुर्द किया गया।

पुलिस टीम

1. उ0नि0 दिलीप कुमार, प्रभारी चौकी मल्ला काठगोदाम, जनपद नैनीताल

2. कानि0 भानू प्रताप, थाना काठगोदाम

3. कानि0 अशोक रावत,

अपील : पुलिस सभी वाहन स्वामियों से अपील करती है कि वे अपने वाहनों को किसी भी नाबालिग को प्रयोग हेतु न दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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