समीक्षा ब्यूरो – एनडीपीएस के वाणिज्य मात्रा मामलों पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की सख्त समीक्षा दो माह में निस्तारण के निर्देश

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देहरादून – (एम सलीम खान संवाददाता) एन डी पी एस के वाणिज्य मात्रा मामलों पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा दो माह में निस्तारण के निर्देश, डॉ वी मुरुगेशन अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों तथा परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षकको के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत वाणिज्य मात्रा से संबंधित एन डी पी एस के लंबित अभियोगों की समीक्षा की गई।

जिसमें में निम्नलिखित निर्देश दिए गए, वाणिज्य मात्रा से संबंधित लंबित अभियोगों की दिनांक 12-09-2025 को आहूत गोष्ठी में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर वर्तमान में वर्ष 2023 के 04 तथा वर्ष 2024 के 15 लंबित अभियोगों को एक समय के अंतर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।

गढ़वाल परिक्षेत्र के जनपदों के कुल लंबित 04 अभियोगों तथा कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपदों के 47 लंबित अभियोगों की गहन समीक्षा की गई , धारा 14 गैंगस्टर एक्ट तथा धारा 68 एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को नियमानुसार कुर्क करने की कार्रवाई पर विशेष बल देते हुए जनपदों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों में बिना देरी किए कठोर कार्रवाई वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

अभ्यासिक अपराधियों को पी आई टी एन डी पी एस के अंतर्गत निरुद्ध करने तथा हिस्ट्रीशीट खोलकर इनकी निरंतर निगरानी करने हेतु भी निर्देशित किया गया,जिन मामलों में विवेचकों द्वारा अभियुक्त के अपराधिक इतिहास सहित आवश्यक जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराई गई है ऐसे विवेचकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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कई अभियोगों में तस्करी में प्रयुक्त वाहनों के गलत रजिस्ट्रेशन नंबर पाए जाने पर निर्देशित किया कि विवेचना के दौरान इंजन एवं चेचिस नंबर के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान कर नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए, बरामद मादक पदार्थ के परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत भी विवेचना लंबित रखने वाले मामलों की जांच कर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, वाणिज्य मात्रा के मामलों में क्षेत्राधिकारी स्तर पर चैक लिस्ट कर सभी विवेचनात्मक कार्यवाहियों समयबद्ध रुप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

कई मामलों में तस्करी के नेटवर्क फाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन एवं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कारवाई न किए जाने पर दोनों रेंज प्रभारियों को संबंधित विवेचकों की पहचान कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए साथ ही अवशेष विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु 02 माह का समय विवेचकों को दिया गया।

गोष्ठी में सुनील कुमार मीणा पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड, धीरेन्द्र गुंज्याल पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे पुलिस अधीक्षक अपराध मुख्यालय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


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