पीएमओ कार्यलय में काम करने वाले अधिकारी ने पर सरकारी आवास कार जैसी सुविधाएं मांगने का आरोप फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने कर दिया यह फैसला

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नई दिल्ली – दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में विवेक केशवन नाम के एक व्यक्ति पर 35,000 का जुर्माना लगाया है,उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में काम करने वाला एक अधिकारी बताने और मंदिर दर्शन सरकारी आवास और कारों जैसी सुविधाएं मांगने का आरोप है, कोर्ट ने अदालत आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया,।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने भारतीय दंड संहिता आई पी सी की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के साथ धारा 419 वेश बदलकर धोखाधड़ी और 420 धोखाधड़ी के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केशवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया।

अदालत ने आदेश में कहा कि मुझे वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती उसको खारिज किया जाता है, याचिकाकर्ता को 35,000 रुपए दो सप्ताह की अवधि के भीतर दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करने होंगे जमा राशि का उपयोग दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसी सहायता की आवश्यकता वाले पी ओ सी एस ओ पीड़ितों को परामर्श मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट 


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