कम नहीं हो रही सपा के कद्दावर नेता आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आज़म की मुश्किलें – अब इस मामले में दोषी करार

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रामपुर उत्तर प्रदेश – (एम सलीम खान संवाददाता) समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की मुश्किलें और बढ़ गई है रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने एक ओर मामले में पिता पुत्र को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है और पचास हजार का जुर्माने भी लगाया है।

अदालत ने उन्हें दो पासपोर्ट और दो जन्म प्रमाण से संबंधित एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया, जालसाजी का यह तीसरा मामला है अब्दुल्ला आज़म के विरुद्ध अदालत ने यह तीसरे मुकदमे में सुनाया है इस मामले में पहले अब्दुल्ला आज़म के पिता आज़म खां को जाली जन्म प्रमाण और दो पेन कार्ड बनवाने के दो अलग-अलग मामलों में भी सात सात साल की सजा से दंडित किया था।

इस मामले के उपरांत पिता पुत्र दोनों ही पहले से जेल में बंद हैं और उन्हें जिला कारागार रामपुर में रखा गया है अब इस तीसरे मुकदमे में भी अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है, और उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है यह मामला लंबे अरसे से अदालत में विचाराधीन था और चर्चाओं का विषय बना हुआ था अब्दुल्ला आज़म खां पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी करते हुए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पासपोर्ट जारी कराएं थे।

और उनका इस्तेमाल किया गया था इस मामले की शुरुआत उस समय हुई जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइन रामपुर कोतवाली में अब्दुल्ला आज़म खां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, इस मुकदमे में यह साफ हो गया था कि अब्दुल्ला आज़म खां ने कूटरचित दस्तावेजों को उपयोग करके पासपोर्ट जारी कराएं थे जो एक अपराध श्रेणी में आता है पुलिस तफ्तीश और अदालत में पेश किए गए सबूतों से यह साबित हो गया कि अब्दुल्ला आज़म खां के रिकार्ड में विरोधभास मौजूद थे।

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पहले पासपोर्ट में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 अंकित थी दूसरे पासपोर्ट में उनकी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी विवेचना अधिकारी ने पाया कि दोनों पासपोर्ट में दो अलग-अलग जन्म तिथियां दर्ज कराई गई है अदालत ने साक्ष्यों को पुख्ता सबूत मानते हुए इस जालसाजी को गंभीरता से लेते हुए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सजा का ऐलान कर दिया।


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