सरकार/ प्रशासन की छवि धूमिल करने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन
उत्तराखण्ड में भष्ट्राचार की साजिश करने वाले अपराधियों को नही जायेगा बक्शा
दिनांक 28-07-2024 को वादी राजस्व उपनिरीक्षक श्री प्रकाश रावत द्वारा सोशल मीडिया पर विभिन्न माध्यम से प्रसारित ऑडियो क्लिप के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर थाना ट्रांजिट कैम्प में दी थी । वादी द्वारा बताया गया कि उक्त ऑडियो क्लिप में एक जावेद नामक व्यक्ति द्वारा लाभार्थी भगवान दास से मुख्यमन्त्री विवेकाधीन कोष से सहायार्थ आवंटित 5000/- रुपये के चैक के भुगताने के लिये 3000/- रुपये के कमीशन की मांग तथा भविष्य में 20000/- रुपये का अन्य चैक दिलाने की बात कर रहा है। सम्बन्धित लिखित तहरीर पर थाना ट्रांजिट कैम्प में दिनांक 30-07-2024 को FIR NO-203/2024 धारा 308(2)/61(b) BNS पंजीकृत किया गया है।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार व पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर रुद्रपुर महोदया के पर्यवेक्षण में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमें गठित की गयी। गठित टामों द्वारा घटना के सम्बन्ध में तकनीकी विश्लेषण / सी०डी०आर०, साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 30-07- 2024 को FIR FIR NO-203/2024 धारा 308(2) /61(b) BNS में अभियुक्त- जावेद पुत्र स्व० सकूर निवासी वार्ड नं0 06 जगतपुरा आवास विकास थाना ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर जनपद उधम सिह नगर व उसके साथी सुरजीत शर्मा पुत्र रामधुन शर्मा निवासी- गोलमडैय्या थाना ट्रांजिट कैम्प मूल पता निवासी टाण्डा मीरनगर थाना बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तगणों द्वारा जनता की विभिन्न समस्याओं हेतु राहत कोष में आवेदन करने के उपरान्त धनराशि मिलने का आश्वासन दिया जाता था एवं आवेदन प्रक्रिया में मदद करने की बात कहकर कमीशन लिया जाता था। इसके साथ ही चैक वितरण एवं भुगतान के लिये भी कमीशन की मांग कर एक्सटोर्सन (Extortion) किया जाता था। दोनों ही अभियुक्तगण टैक्सी ड्राईवर / ट्रैवल एजेन्ट का कार्य करते हुए भी दोनों के कई लेन देन के प्रकरण जाँच करने पर सामने आये हैं। अभियुक्त पूर्व में पैसे की लेन-देन एवं दलाली के कार्य में लिप्त थे।
ट्रैवल एजेन्ट का काम साथ करने के पश्चात दोनों के द्वारा संगठित तरीके से तहसील में आने- जाने वाले जरुरतमंद लोगों को बहला फुसलाकर एवं राहत कोष से राशि दिलवाने के झूठे वादे करके पैसा मांगा जाता था । अभी तक की विवेचना / जाँच में किसी भी तहसील कर्मचारी अथवा जन प्रतिनिधि के किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता नही पायी गयी। यह भी तथ्य प्रकाश में आये है कि अभियुक्तों का किसी तहसील कर्मी से कोई सम्पर्क नही था इसमें लाभार्थियों को सहायता दिलाने का झूठा आश्वासन देकर उगाही करते थे।
अभी तक की तमामी विवेचना में यह सामने आया है कि दौनों अभियुक्तों द्वारा जरुरतमंद लोगों को गुमराह कर एवं झूठा आश्वासन देकर उनके सहायता कोष हेतु आवेदन प्रेषित करने एवं कोष की राशि का भुगतान करने के लिये पैसे मांगे जाते थे एवं पैसा न देने की परिस्थिति में आवेदन निरस्त एवं भुगतान रोकने की धमकी दी जाती थी। अभियोग में दौनों अभियुक्तों को विरुद्ध जुर्म धारा – 308(2)/61(b) BNS के अन्तर्गत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
गिरफ्तार अभियुक्त –
1- जावेद पुत्र स्व० सकूर निवासी वार्ड नं0 06 जगतपुरा आवास विकास थाना ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर
2- सुरजीत शर्मा पुत्र रामधुन शर्मा निवासी-गोलमडैय्या थाना ट्रांजिट कैम्प मूल निवासी टाण्डा मीरनगर थाना बहेड़ी बरेली उत्तरप्रदेश ।
आपराधिक इतिहास –
जावेद पुत्र शकूर
1- FIR NO-97/2024 धारा 147/323/427/504/506 IPC थाना कोतवाली – रुद्रपुर