एम सलीम खान प्रभारी संपादक की रिपोर्ट
रूद्रपुर- जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज िंसंह के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल व्यय डॉ0 पंकज कुमार शुक्ल व नोडल एमसीएमसी आरडी पालीवाल ने राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शुक्ल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का निर्वहन करते हुऐ प्रचार करें व रैली, वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। उन्होने कहा स्टार प्रचारको के आने से पूर्व सभा स्थल, रैली व हैलीपैड की समय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रचार वाहनों की अनुमति अनिवार्य होगी। उन्होने कहा कि जिला प्रशासन ने पार्टी प्रत्याशियों के व्यय पर पैनी निगरानी शुरू कर दी है एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, एलएमटी समेत कई टीमें लगा दी गयी है जो पैनी नजर रखे हुये है। उन्होने बताया लोकसभा निर्वाचन में प्रत्याशी का 95 लाख व्यय आयोग द्वारा निर्धारित है। उन्होने बताया कि प्रत्याशी यदि किसी स्टार प्रचारक के साथ हैलीकाप्टर में जाते है तो व्यय प्रत्याशी के खाते में जाड़ा जायेगा। इसी प्रकार स्टार प्रचार की रैली में प्रत्याशी यदि मंच साझा करता है तो व्यय प्रत्याशी के व्यय खाते में जुड़ेगा यदि प्रत्याशी मंच साझा नही करता है लेकिन स्टार प्रचारक प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करता है तो मानको के अनुसार कुछ हिस्सा प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा। उन्होने बताया को नामांकन से पूर्व नया बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोलना होगा एवं उसी बैंक खाते से लेन-देन करना होगा। उन्होने बताया कि प्रत्याशी प्रतिदिन व्यय लेखा-जोखा रखेगें तथा निर्वाचन के दौरान तीन बार व्यय प्रेक्षक से व्यय पंजिकाओं का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा।
नोडल अधिकारी एमसीएमसी ने बताया कि प्रत्याशी को सोशल व इलैक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार कन्टेन अपलोड करने से पहले प्रचार सामग्री कन्टेन को एमसीएमसी से अनिवार्य रूप से प्रमाणित करना होगा, उन्होंने कहा प्रचार सामग्री मे प्रिंट लाइन और संख्या अवश्य अंकित होनी चाहिए।
भाजपा जिला कार्यालय मंत्री गजेन्द्र प्रजापति बसपा के ओमकार सिंह, चन्द्रशेखर राव, जिला महामंत्री भाजयुमो भाजपा विपिन कुमार आप के धर्मेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।