उत्तराखंड सरकार लाएगी ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’

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विरोध-प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी नुकसान की भरपाई

देहरादून- विरोध-प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी।

इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।


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