उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल मलिक को इस मामले में दी जमानत

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नैनीताल – (एम सलीम खान ब्यूरो) उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अब्दुल मलिक को को सरकारी जमीन हड़पने के मामले में जमानत दे दी है, न्याय मूर्ति रवीन्द्र मैठाणी ने अब्दुल मलिक को जमानत दे दी है।

अदालत में जमानत याचिका का कडा विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि बनभूलपुरा हिंसा में इसी जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब जिला प्रशासन ने जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया तो वहां पथराव शुरू कर दिया गया बाद में इस मामले ने दंगे का रुख अख्तियार कर लिया, वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को जमानत दी जानी चाहिए।

क्योंकि यह मामला दंगों से जुड़ा हुआ नहीं है, बता दें कि 8 फरवरी साल 2024 को मुस्लिम बहुल इलाके बनभूलपुरा में अदालत के आदेश के बाद एक अनधिकृत मदरसे को हटाया जाने को लेकर हिंसा भड़क उठी थी,जब जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर इस जमीन को मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की तो वहां दंग भड़क उठा था और हिंसक झड़पें हुईं थीं अब्दुल मलिक पर जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन को हड़प करने के आरोप लगाए गए थे इसके अलावा उसे दंगों का मास्टरमाइंड क़रार दिया गया था।


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