उत्तराखंड_प्रेम प्रसंग के चलते रची थी पति की मौत की साज़िश, पति को दिया मौत का तोहफा – पढ़े ख़बर 

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संग दिल पत्नी ही निकली पति की हत्या की मुख्य सूत्रधार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई अजीवन कारावास की सजा जुर्माना भी लगाया

उत्तराखंड_प्रेम प्रसंग के चलते रची थी पति की मौत की साज़िश पति को दिया मौत का तोहफा – पढ़े ख़बर 

एम सलीम खान ब्यूरो प्रमुख ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड

देहरादून/उत्तराखंड

 देहरादून – हरकेश की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसकी दो अन्य व्यक्तियों से प्रेम प्रसंग चल रहा है,इन तीनों ने एक कूट रचित षड्यंत्र रचकर हरकेश को जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया जिसके बाद हरकेश को उसी रात में शक्ति नहर में लेजाकर फेंक दिया हत्या के मामले से बचाने के लिए उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दे दी, और पुलिस को गुमराह कर दिया पुलिस ने हरकेश की पत्नी सहित उसके कथित आशिक हरीश और हरीश के जिगरी दोस्त शुभम को गिरफतार कर सख्ती से पूछताछ की तो हत्या में शामिल शुभम ने सारा राज उगल दिया।

 

उसने बताया कि कैसे उन लोगों ने एक राय होकर हरकेश को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने शुभम की निशानदेही पर भीमवाला पूलिया के नीचे से एक कंबल को बरामद किया, तीनों हत्या करने वाले ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 15 अक्टूबर 2015 की देर रात हरकेश को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत की नींद सुला दिया जिसके बाद कमरे में मौजूद साक्ष्यों को मिटा दिया और उसका शव शक्ति नदी में फेंक दिया।

 

पुलिस ने इस संघन हत्याकांड में हरकेश के सागे भाई जीवन सिंह को मुकदमे का वादी नियुक्त किया हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था,इस मामले की सुनवाई करीब नौ साल तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट में चली अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों हत्यारोपियों को दोषी करार दिया 9 जुलाई 2024 को अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया जिसके बाद कोर्ट ने 11 जुलाई 2824 को अंतिम फैसले की तिथि निर्धारित कर दी।

विस्तार_

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 9 साल पुराने मामले में हत्यारोपियों को दोषी करार देते हुए देते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित प्रेमी के जिगरी दोस्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, हत्या में शामिल सभी दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है, मृतक हरकेश की पत्नी ने साल 2015 में 16 अक्टूबर को सहसपुर थाना क्षेत्र पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया था कि उसके पति को 15 अक्टूबर 2015 की देर रात को बाहर गए हुए थे,जब उसके पति काफी देर तक घर नहीं लौटे तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी,

 

पुलिस ने इस मामले जांच के दौरान हरकेश की पत्नी से पूछताछ की तो उसने हत्या के षड्यंत्र का खुलासा कर दिया हरकेश की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसकी दो अन्य व्यक्तियों से प्रेम प्रसंग चल रहा है,इन तीनों ने एक कूट रचित षड्यंत्र रचकर हरकेश को जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया जिसके बाद हरकेश को उसी रात में शक्ति नहर में लेजाकर फेंक दिया हत्या के मामले से बचाने के लिए उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दे दी, और पुलिस को गुमराह कर दिया पुलिस ने हरकेश की पत्नी सहित उसके कथित आशिक हरीश और हरीश के जिगरी दोस्त शुभम को गिरफतार कर सख्ती से पूछताछ की तो हत्या में शामिल शुभम ने सारा राज उगल दिया।

 

उसने बताया कि कैसे उन लोगों ने एक राय होकर हरकेश को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने शुभम की निशानदेही पर भीमवाला पूलिया के नीचे से एक कंबल को बरामद किया, तीनों हत्या करने वाले ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 15 अक्टूबर 2015 की देर रात हरकेश को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत की नींद सुला दिया जिसके बाद कमरे में मौजूद साक्ष्यों को मिटा दिया और उसका शव शक्ति नदी में फेंक दिया।

 

पुलिस ने इस संघन हत्याकांड में हरकेश के सागे भाई जीवन सिंह को मुकदमे का वादी नियुक्त किया हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था,इस मामले की सुनवाई करीब नौ साल तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट में चली अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों हत्यारोपियों को दोषी करार दिया 9 जुलाई 2024 को अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया।।

 

जिसके बाद कोर्ट ने 11 जुलाई 2824 को अंतिम फैसले की तिथि निर्धारित कर दी जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेश चन्द्र बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए इस मामले में बृहस्पतिवार को को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए इस पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। तीनों को जेल भेज दिया गया है।


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