
संवाददाता- प्रभारी संपादक एम सलीम खान की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के रामपुर के बहुचर्चित डूंगरपुर मामले में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खां को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है, इसके साथ तीन दोषियों को पांच पांच साल की जेल की सजा सुनाई है, इनमें रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व सीओ रामपुर आले हसन और बरकत अली शामिल हैं,16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया था, सीतापुर जेल बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
किसे कितनी सजा___
आज़म खां
1- आईपीएस की धारा 452 के तहत 7 साल की जेल, पांच लाख रुपए जुर्माना।
2- आईपीसी की धारा 427 के तहत दो साल की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना।
3- आईपीसी की धारा 504-506 के तहत दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना।
पूर्व सीओ आले हसन पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद और बरकत अली,
1- आईपीसी की धारा 452 के तहत पांच साल की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना।
2- आईपीसी की धारा 427,506,504 के तहत एक साल की सजा और पचास हजार रुपए जुर्माना।

