जोहर यूनिवर्सिटी केस – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म खां को दिया झटका, 50 हज़ार रुपए हर्जाना वसूला जाएगा

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इलाहाबाद_रामपुर उत्तर प्रदेश – समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म से 50 हजार रुपए हर्जाना वसूला जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जिलाधिकारी को हर्जाना वसूलने के आदेश दिए हैं। वसूली की गई धनराशि हाईकोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराई जाएगी । वहीं हाईकोर्ट ने उनकी दायर याचिका को खारिज कर दिया।साल 2022 में सपा नेता आजम खां और अब्दुल्लाह आज़म ने अपने वकील के जरिए से हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। जिसमें प्रदेश सरकार के फैक्ट्री, जिलाधिकारी, पुलिस को पक्षकार बनाया था।उनका आरोप था कि प्रशासन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था फ़ैला रहा है। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सपा नेता की याचिका को खारिज करते हुए 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया था। हाईकोर्ट के आदेश के एक साथ तीन महीने बाद भी आरोपियों ने हर्जाना जमा नहीं किया।जिस पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जिलाधिकारी रामपुर को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि आज़म खां से भू राजस्व की तर्ज पर हर्जाना वसूली की जाएं और हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। आदेश में कहा कि वसूल की गई धनराशि हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी इलाहाबाद के खाते में जमा की जाएं।

संवाददाता-एम सलीम खान की रिपोर्ट


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