रूद्रपुर – (एम सलीम खान ब्यूरो) जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निर्देश दिये है कि जनपद के समस्त नागर स्थानीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों में उन सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाये जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे है।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हो चुका है। उन्होने बताया कि निर्वाचक नामावली संबंधित नागर निकाय तथा जनपद मुख्यालय पर व आयोग की वेबसाइट Sec-uk-gov-in पर उपलब्ध कराये गये लिंक एवं Secvoter-uk-gov-in पर भी जन-मानस हेतु उपलब्ध है। उन्होने बताया कि प्रत्येक मतदान स्थल पर 08, 09 व 10 दिसम्बर (03 दिनों) हेतु 01 संगणक /कर्मचारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से तैनात किया जायेगा।
उन्होने कहा कि तैनात संगणक/कर्मचारी 8, 9 व 10 दिसम्बर को मतदान स्थल/मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदाताओं को प्रपत्र उपलब्ध करवाएं तथा पूर्ण भरे हुये प्रपत्र प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त भरें हुए पूर्ण प्रपत्र संबंधित नगर निकाय, तहसील एवं जनपद में भी प्राप्त किये जाएं। उन्होने बताया कि किसी भी आवेदक का नाम सम्मिलित करने हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र-1 (क) प्राप्त किया जायेगा। आयु की पुष्टि हेतु अभिलेखीय साक्ष्य जैसे-जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट अथवा आधार कार्ड आदि प्राप्त करेंगे।
उन्होने बताया कि किसी भी आवदेक का नाम संशोधन करने हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र-1 (ख) प्राप्त किया जायेगा। मतदाता को प्रपत्र के साथ अपने शुद्ध नाम के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न करना होगा। उन्होने बताया कि किसी भी अन्य मतदाता का नाम विलोपित करने हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र-1 (ग) प्राप्त किया जायेगा। मतदाता को विलोपित करने के संबंध में साक्ष्य संलग्न करना होगा, उन्होंने बताया कि किसी भी अन्य मतदाता का नाम विलोपित करने हेतु पूर्ण भरा हुआ प्रत्रत -1(ग) प्राप्त किया जाएगा।
मतदाता को विलोपित करने के संबंध में साक्ष्य सलग्न करना होगा, उन्होंने बताया कि किसी भी मतदाता का स्वयं का नाम विलोपित करने हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रत्रत 1(घ) प्राप्त किया जाएगा, मतदाता विलोपित साक्ष्य सलग्न करना होगा, जिलाधिकारी ने समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त आवेदनों की त्वरित जांच कराते हुए परिवर्धन संशोधन अपमार्जन रुप से पचास्थानि चुनावलय कक्ष संख्या -105 कलैक्टर में 2 प्रतिया में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्राप्त प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनारथ प्रेषित किए जा सकें।