नैनीताल_दहेज़ उत्पीड़न मामले में पति समेत सास को छह माह की सज़ा

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रामनगर (नैनीताल)- उत्तराखंड के रामनगर से दहेज़ उत्पीड़न मामले को लेकर एक ख़बर सामने आई है। मामले में पति समेत सास को छह माह की सज़ा सुनाई गई। मिल रही ख़बर के मुताबिक दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज रामनगर ने पति व सास को छह-छह माह की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले मे अर्थदंड नहीं देने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। वहीं जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि पम्मी खोलिया निवासी पीरूमदारा शांतिकुंज काॅलोनी ने पति संजय खोलिया, ससुर गोविंद खोलिया, सास राधा खोलिया पर दहेज में तीन लाख रुपये व कार की मांग पूरी न करने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 23 अप्रैल 2017 को धारा 489 ए, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान गोविंद खोलिया की मृत्यु हो गई। 6 फरवरी 2018 को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज रामनगर कुलदीप नारायण की कोर्ट में मामला चला। 18 मार्च 2024 को निर्णय सुरक्षित रखा गया। और पहली अप्रैल 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। जिसमें पति संजय खोलिया व सास राधा खोलिया को छह-छह माह की सज़ा के अतिरिक्त एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की भज सज़ा सुनाई गई।


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