
उत्तराखंड – इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। प्राप्त हो रही ख़बर के मुताबिक हरिद्वार जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है।
विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मारपीट से जुड़े मामले में एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है।
विधायक पर अपनी भतीजी के पति से मारपीट करने का आरोप था, जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए यह फैसला सुनाया। आदेश चौहान हरिद्वार जिले से बीजेपी विधायक हैं।
विधायक आदेश चौहान को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने विधायक और भतीजी दीपिका समेत चार अन्य को दोषी करार दिया है। विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट ने मारपीट और झूठे सबूत गढ़ने के आरोप में एक साल कैद की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है। दोनों पर एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है। आपको बता दें कि साल 2009 में आदेश चौहान की भतीजी ने गंगानगर थाने में अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि आरोप झूठे थे।
इस मामले में तीन पुलिस कर्मी भी शामिल थे। जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की पहले ही मौत हो चुकी है। दो पुलिस कर्मी दिनेश और राजेंद्र को सजा भी हुई थी।
पीड़ित मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। दहेज उत्पीड़न मामले में विधायक के इशारे पर मारपीट की गई थी। मनीष विधायक की भतीजी दीपिका का पति है।

